उमेश पाल हत्याकांड मामले में अखलाक अहमद और तीन अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज

माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद, अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा, उसके चालक कैश अहमद और घरेलू सहायक नियाज अहमद की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने यह आदेश पारित किया.

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प्रयागराज:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में अखलाक अहमद और तीन अन्य लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद, अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा, उसके चालक कैश अहमद और घरेलू सहायक नियाज अहमद की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने यह आदेश पारित किया.

इससे पूर्व, याचिकाकर्ताओं और सरकारी अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 10 अक्टूबर, 2025 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

उल्लेखनीय है कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और अधिवक्ता उमेश पाल तथा उसके दो अंगरक्षकों की 24 फरवरी, 2023 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में प्रयागराज के थाना धूमनगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

उमेश पाल हत्याकांड में पांच लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी और साबिर अभी तक फरार चल रहे है. इसके अलावा हत्याकांड के बाद से फरार अतीक खानदान की तीन महिलाओं पर भी इनाम घोषित है.

इसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी शामिल है. अतीक की बीवी पर 50,000 और बाकी दोनों पर 25_ 25 हजार का इनाम घोषित है. अतीक के छोटे बेटे असद, उसके गुर्गे गुलाम समेत चार लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके है.
 

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