पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट सही साबित होने पर हाईकोर्ट ने पत्नी को दी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी को राहत देते हुए मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द कर दिया है. मामला पति द्वारा पत्नी के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने पति को नपुंसक बताया था.

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में पत्नी को राहत देते हुए पत्नी द्वारा पति को नपुंसक बताने से जुड़े मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को सही तरीके से परखे बिना ट्रायल कोर्ट ने आदेश पारित किया था. कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा दिया गया बयान पति के प्रति बिना किसी गलत भावना के अच्छी नीयत से दिया गया है और उसका बयान पति की मेडिकल जांच रिपोर्ट से साबित होता है. इसलिए इन बातों पर विचार किए बिना ही ट्रायल कोर्ट द्वार समन आदेश पास कर दिया गया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. यह आदेश जस्टिस अचल सचदेव की सिंगल बेंच ने एक महिला द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 में दायर अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

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