चुनाव आयोग फॉर्म-7 क्या है, इसे कौन भर सकता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जानिए यहां

Election Commission Form-7: Form-7 देशभर की वोटर लिस्ट को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का फॉर्म-7 मुख्य रूप से मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है.

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चुनाव आयोग फॉर्म-7 क्या है?
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Election Commission Form-7: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला Form-7 निर्वाचन आयोग मतदाता सूची (voter list) को सही और अपडेट रखने के लिए किया जाता है. Form-7 देशभर की वोटर लिस्ट को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का फॉर्म-7 मुख्य रूप से मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं चुनाव आयोग फॉर्म-7 क्या है, इसे कौन भर सकता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है.

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चुनाव आयोग फॉर्म-7 क्या है?

चुनाव आयोग Form-7 का पूरा नाम है “Objection to Inclusion of Name in Electoral Roll” यानी मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति है. यह फॉर्म उन लोगों के लिए है, जो किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं यानी अगर किसी को लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से या अनुचित कारण से मतदाता सूची में जुड़ गया है, तो वह Form-7 भरकर इसे हटाने की मांग कर सकता है.

इसका इस्तेमाल कब किया जाता है?

फॉर्म-7 का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है. जैसे मृत्यु होने पर, यदि किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है, तो उसका नाम सूची से हटाने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. अगर, कोई व्यक्ति स्थायी रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चला गया है, तो इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या मतदान के लिए कानूनी रूप से योग्य नहीं है और अगर आप स्वयं अपना नाम सूची से हटवाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है.

कानूनी आधार

Form-7 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के तहत परिभाषित किया गया है. यह फॉर्म वोटर लिस्ट को साफ और सही रखने में मदद करता है, ताकि ऐसे लोग वोट न कर सकें जो इसके योग्य नहीं हैं. फॉर्म भरने वाले को सही जानकारी और आपत्ति का वैध कारण देना जरूरी है.

चुनाव आयोग फॉर्म-7 कौन भर सकता है?

पंजीकृत मतदाता यानी उसी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आपत्ति दर्ज कर सकता है. इसके अलावा किसी मतदाता की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्य फॉर्म-7 भर सकते हैं. चुनाव के समय राजनीतिक दल भी संदिग्ध या गलत नामों पर आपत्ति करने के लिए इसका उपयोग करते हैं.

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