क्या पति या पत्नी का पेंशन पाने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट होना जरूरी है? जानिए क्या कहती है सरकार

Pension Rules : सरकार ने कहा है कि अपने स्पाउज़ के नाम से आने वाली पेंशन पाने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य नहीं है.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
पेंशन अकाउंट के लिए सरकार ने दिया स्पष्टीकरण. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

क्या किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद अपने पति या पत्नी के पेंशन अकाउंट ({Pension Account) से पेंशन की रकम निकालने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट (Joint Bank Account) होना जरूरी है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो हम बता दें कि सरकार ने कहा है कि अपने स्पाउज़ के नाम से आने वाली पेंशन पाने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य नहीं है. केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए यह बात कही. उन्होंने पेंशन डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने यह टिप्पणी की.

उन्होंने कहा कि अगर किसी केस में रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारी के लिए अपने पति या पत्नी के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोलना ऐसे कारणों से संभव नहीं है, जिसपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, और ऑफिस के प्रमुख को उसके दिए गए कारण पर यकीन है, तो उसे इस शर्त से मुक्ति दी जा सकती है. 

क्या है नियम?

कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से पेंशन जारी कर रहे बैंकों को सलाह दी गई है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी (फैमिली पेंशनर) पेंशन के क्रेडिट होने के लिए पहले से मौजूद बैंक अकाउंट को ही चुनता है तो बैंक उन्हें नया अकाउंट खोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.

Advertisement

ये भी पढ़ें : जॉइंट बैंक अकाउंट से हटवाना चाहते हैं साथी अकाउंट होल्डर का नाम? जानिए क्या होता है प्रोसे

Advertisement

बयान में आगे कहा गया है कि हालांकि, जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) के तहत जिस फैमिली पेंशनर (पति या पत्नी) के ऑथराइजेशन में फैमिली पेंशन मिलेगा, उसके साथ यह अकाउंट खोला जाना चाहिए.

Advertisement

मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन अकाउंट्स में 'former or survivor' or 'either or survivor' के आधार पर, जो भी पेंशनर की वरीयता होगी, उसके हिसाब से काम होगा.

Advertisement

ये भी पढ़ें : SBI कस्टमर्स! पेंशन स्कीम में निवेश कर कमाएं अच्छा रिटर्न, YONO ऐप पर NPS Account के लिए करें रजिस्टर

जॉइंट बैंक अकाउंट होने में क्या है फायदा?

दरअसल, जॉइंट बैंक अकाउंट का होना इस वजह से अहम हो जाता है कि इससे यह सुनिश्चित हो पाता है कि फैमिली पेंशन बिना किसी बाधा के जारी होता रहे. वहीं, फैमिली पेंशनर को अलग से एक नया पेंशन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है.

साथ ही इससे यह फायदा भी होता है कि फैमिली पेंशनर को पेंशन जारी करवाने के लिए पचास दस्तावेज जमा कराने, वेरिफाई कराने के चक्कर में नहीं पड़ना होता है.said.

Video : भोपाल गैस त्रासदी- विधवा महिलाओं को 20 महीने बाद मिली सिर्फ 5 महीने की पेंशन

Featured Video Of The Day
Delhi Pollution: दिल्ली में फिर दमघोंटू हवा, AQI 450 के पार | BREAKING NEWS
Topics mentioned in this article