Online Harassment Complaint: आज के डिजिटल दौर में जहां इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान और कनेक्टेड बना दिया है. वहीं, कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं. इसके चलते आजकल कई 'साइबर बुलिंग' और 'ऑनलाइन हैरेसमेंट' की घटना भी सामने आती रहती हैं. अक्सर लोग कानूनी इसके खिलाफ कार्रवाई करने से सिर्फ इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पहचान सामने आने या सामाजिक बदनामी का डर होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं आप अपनी पहचान गुप्त रखते हुए भी कानूनी मदद ले सकते हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
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यहां करे गुमनाम रूप से शिकायत
अगर आपको कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है और आप बिना पहचान उजागर किए शिकायत करना चाहते हैं तो आप http://cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं. यहां आप गुमनाम रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसकी जानकारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपने आधिकारिक X हैंडल से दी है. आइए जानते हैं इसका प्रोसेस क्या है...
कैसे रजिस्टर करें शिकायत?
बिना पहचान रिवील किए शिकायत करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
- http://cybercrime.gov.in पर जाकर 'Women/Children Related Crime' सेक्शन पर क्लिक करें.
- अब इसके बाद 'Register Anonymously' पर क्लिक करें.
- 'File a Complaint' में घटना की तारीख, समय समेत पूरी जानकारी भरें.
- अपना राज्य, जिला और प्लेटफॉर्म की डिटेल्स दर्ज करें.
- सस्पेक्ट की ID/URL और स्क्रीनशॉट जैसे सबूत अपलोड कर दें.
- डिटेल्स को वेरिफाई करें और 'Confirm and Submit' पर क्लिक कर दें.
इस बात का ध्यान रखें
घटना का ठोस सबूत आपकी शिकायत को जल्दी प्रोसेस करने में काफी ज्यादा मदद करता है. ऐसे में जब भी आप फोटो अपलोड करें तो ध्यान रखें कि तस्वीर एकदम साफ हो. इसके अलावा अगर आप किसी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें या फिर 1930 पर डायल करें. इसके अलावा आप cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं.
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