Income tax Return Filing: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कोई गलती की है या कोई बात छिपाई है तो आपने लिए जरूरी खबर है. दरअसल, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को एडवाइजरी के रूप में सूचना भेजी है जिनके आयकर रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर (ITR) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाइयों से मिली सूचना के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है.
यह नोटिस नहीं बल्कि एडवाइजरी: आयकर विभाग
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा कि इस तरह के संचार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को सुविधा मुहैया करना और उन्हें आयकर विभाग द्वारा लेनदेन के बारे में रिपोर्टिंग इकाइयों से मिली जानकारियों से अवगत कराना है.
बता दें कि वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, एनबीएफसी, सब-रजिस्ट्रार, डाकघर, बॉन्ड/ डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं.
ITR में TDS-TCS डिडक्शन मिसमैच होने पर मांगा गया जवाब
आयकर विभाग ने यह संचार टीडीएस (TDS) एवं टीसीएस (TCS) कटौतियों का आईटीआर सूचनाओं के साथ मिलान न होने पर विभाग की तरफ से सूचित किए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणियां आने के बाद जारी किया है. इस संचार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के पोर्टल पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करना है. इसके अलावा जरूरी होने पर पहले से दाखिल रिटर्न में संशोधन या नया रिटर्न दाखिल करने का मौका देना भी इसका मकसद है.
ये है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख
एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न (Belated Return for FY 2022-23) करने या उसमें संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से प्राथमिकता के आधार पर इस संचार का जवाब देने का अनुरोध किया है.