देश में Aadhaar और PAN कार्ड दो अहम सरकारी दस्तावेज हैं और सरकारी नियमों के अनुसार, इनका आपस में लिंक होना अनिवार्य है. कई जरूरी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए इन दोनों दस्तावेजों के लिंक होने की शर्त रखी जाती है, इससे आपका वेरिफिकेशन होता है. अब आयकर विभाग ने अपने करदाताओं के लिए अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना और भी आसान बना दिया है. महज़ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना पैन और आधार कार्ड इनकम टैक्स के नए पोर्टल (Income Tax 2.0) के जरिए लिंक कर सकते हैं. लिंक करने की ये सेवा इनकम टैक्स के ई- फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है.
बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है. अगर आप उन्हें लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अंतिम तिथि के बाद अमान्य हो जाएगा.
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-सबसे पहले नए ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0 पर लॉग इन करें.
- होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद 'Our Services' टैब पर जाएं.
- इसके बाद, 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.
- लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी.
- अब इस नई विंडो पर, आपको अपना पैन, आधार नंबर, अपने आधार कार्ड के अनुसार नाम और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
- एक बार जब आप डीटेल्स भर देंगे और उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप 'I agree to validate my Aadhaar details' पर क्लिक करें.
- अगले स्टेप में अगर 'आधार कार्ड' में बिना तारीख और महीने के केवल जन्म का वर्ष लिखा है, तो 'I have only year of birth in Aadhaar card' वाले चेक बॉक्स पर टिक करें. अब 'Continue' पर क्लिक करें.
- अब अगले स्टेप में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा. ये OTP 15 मिनट तक ही वैलिड रहेगा. अब आपको इस OTP को अपने वेरिफिकेशन पेज पर दर्ज करना है. एक बार जब आप OTP दर्ज कर लेते हैं, तो 'Validate' विकल्प पर क्लिक करें.
- OTP डालते ही आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा जो आपको आपके पैन और आधार के लिंक सबमिशन की जानकारी देगा.
इस तरह बस कुछ आसान स्टेप्स में आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकेंगे.
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