Special Lok Adalat: ट्रैफ‍िक से जुड़े चालान का होगा निपटारा, 5 अप्रैल को लगेगी स्‍पेशल लोक अदालत, जानिए कब और कैसे करें अप्लाई

Delhi Special Lok Adalat April 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 5 अप्रैल, 2026 को राजधानी में 'विशेष लोक अदालत' का आयोजन करने जा रही है. यह स्पेशल लोक अदालत दिल्ली से सभी सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी.

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Delhi Special Lok Adalat April 2026
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Delhi Special Lok Adalat April 2026: दिल्ली में एक बार फिर स्पेशल लोक अदालत लगने जा रही है. अगर, आपकी गाड़ी पर कोई चालान है तो उसका निपटारा करने का अच्छा मौका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से 5 अप्रैल, 2026 को राजधानी में 'विशेष लोक अदालत' का आयोजन करने जा रही है. यह स्पेशल लोक अदालत दिल्ली से सभी सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी. जहां आप आसानी से अपने पुराने पेंडिंग चालान का निपटारा कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं स्‍पेशल लोक अदालत की पूरी डिटेल...

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 5 अप्रैल को स्पेशल लोक अदालत आयोजित करने जा रही है. इसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पोस्ट में लिखा पेंडिंग ट्रैफिक चालान या नोटिस के निपटारे के लिए एक विशेष लोक अदालत 5 अप्रैल, 2026 (रविवार) को दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी. अपने लंबित चालान या नोटिस का निपटारा करवाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं.

इन कोर्ट में लगेगी स्‍पेशल लोक अदालत

  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

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कैसे करें आवेदन

सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएं. अपना नोटिस या चालान डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें. यह लिंक 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से एक्टिव होगा और चालान या नोटिस की सीमा 2,00,000 समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा. हर दिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जाएंगे. इस लोक अदालत में केवल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित और 31.12.2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए समझौता योग्य ट्रैफिक चालान या नोटिस पर ही सुनवाई की जाएगी. अपने चालान का प्रिंटआउट जरूर लें. लोक अदालत में प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है.

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