Belated ITR Filing: इस तारीख तक ITR फाइल नहीं किया तो भरना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना

सेक्शन 139(1) के तहत जो रिटर्न नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल नहीं किया जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated return) कहा जाता है. बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है.

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Belated Income Tax Return Filing Deadline 2024: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई, 2024 थी.
नई दिल्ली:

Belated ITR Filing Deadline 2024: अगर आप उन टैक्सपेयर्स में से हैं, जो अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return - ITR) फाइल नहीं कर पाएं हैं, तो अब भी आपके पास मौका है. आप 31 दिसंबर तक 5,000 रुपये की लेट फीस (late fee) देकर, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये डेडलाइन भी चूक गए तो आपकी परेशानी और जुर्माने की रकम भी बढ़ सकती है

सेक्शन 139(1) के तहत जो रिटर्न नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल नहीं किया जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated return) कहा जाता है. बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है.

बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई, 2024 थी. यह तारीख उन करदाताओं (Taxpayers) के लिए थी जिन्हें अपने अकाउंट का ऑडिट नहीं कराना पड़ता है. जो टैक्सपेयर्स इस समय-सीमा में अपना रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, उनके पास बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है. हालांकि, बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है. अगर इस समय सीमा में भी कोई व्यक्ति अपना बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने से चूक जाता है, तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

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लेट फाइलिंग फीस के तौर पर देने होंगे इतने रुपये

आपको बता दें कि सेक्शन 234F के मुताबिक, सेक्शन 139(1) के तहत नियत तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस (Late Filing Fees) देनी होती है. हालांकि, अगर व्यक्ति की कुल इनकम (Total income) 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो उसे लेट फाइलिंग फीस के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपये ही देने होंगे.

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Belated ITR कैसे दाखिल करें?

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) कैसे दाखिल करना है (How to file belated ITR for FY 2023-24), उसके लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें.

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  • स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. स्टेप 2- फिर लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए यूजर ID के तौर पर अपने पैन (PAN) नंबर का इस्तेमाल करें.
  • स्टेप 3- अब अपनी इनकम के मुताबिक आपको सही ITR फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा.
  • स्टेप 4- इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करें.
  • स्टेप 5- अब अपनी इनकम, डिडक्शन और टैक्स लायबिलिटी की सभी डिटेल सही-सही भरें.
  • स्टेप 6- इसके बाद ब्याज और जुर्माने सहित कोई भी बकाया टैक्स हो तो उसका भुगतान  करें.
  • स्टेप 7- आधार OTP, नेट बैंकिंग या फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए रिटर्न वेरीफाई करने के बाद सब्मिट कर दें.

अगर 31 दिसंबर की डेडलाइन चूक गए तो क्या फिर होगा?

आपको बता दें कि अगर आप असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की 31 दिसंबर की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपकी जुर्माना की रकम बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी. अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा हो. आपको कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है. 

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