India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार मई 22, 2017 09:56 PM IST तीन तलाक पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि तीन तलाक को लेकर बोर्ड वेबसाइट, सोशल मीडिया और पब्लिकेशन के जरिए एडवाइजरी जारी करेगा और निकाह कराने वाले को सलाह देगा कि निकाह कराने वाला निकाह के वक्त ही दूल्हे को यह बताएगा कि अगर पति-पत्नी के बीच मतभेद होते हैं जो तलाक की नौबत तक पहुंचते हैं तो वह एक ही बार में तीन तलाक नहीं कहेगा क्योंकि एक ही बार में तीन तलाक शरीयत में अवांछनीय परंपरा है. निकाह के वक्त काजी दूल्हे और दुल्हन दोनों को सलाह देगा कि निकाहनामे में शर्त शामिल की जाए कि पति एक बार में ही तीन तलाक नहीं कहेगा.