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शरीयत अदालतों को कानूनी दर्जा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि शरीयत अदालतों को कानूनी दर्जा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की अपील पर फतवा जारी हो सकता है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि फतवे को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।



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