India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार फ़रवरी 20, 2019 11:59 PM IST कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा. अपनी दलीलों के आधार पर भारत ने आईसीजे के जजों से अनुरोध किया कि वह कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करे, क्योंकि वह 'जबरन कबूलनामे' पर आधारित है. कुलभूषण जाधव (48) भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.