सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ केस की सीबीआई जांच से इनकार करते हुए केस को पठानकोट भेज दिया है. पीडि़त परिवार ने केस ट्रांसफर करने की अपील की थी, हालांकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने केस को बाहर ट्रांसफर करने का विरोध किया था. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है. इस मामले की हर दिन सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी. डर-निष्पक्षता साथ में संभव नहीं है. कोर्ट ने कहा कि गवाहों के आने जाने का खर्च सरकार देगी.