Crime | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार सितम्बर 28, 2018 02:09 AM IST बिहार के भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत के मामले में बिहार की एक अदालत ने 15 दोषियों में से 14 को आजीवन कारावास और एक को दो साल की सजा सुनाई. अदालत ने इन सभी आरोपियों को सुनवाई के बाद दोषी पाया था. आरा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आऱ सी़ द्विवेदी ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 14 लोगों को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनाया.