'अयोध्या की ताजा खबर'

- 28 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Written by: मानस मिश्रा |मंगलवार मार्च 17, 2020 02:13 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामित किया है. इस खबर के आते ही रंजन गोगोई कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के निशाने पर आ गए हैं. कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनको ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किया जाएगा तो ओवैसी ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या ये की गई मदद का ईनाम है. ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'क्या ये की गई मदद का ईनाम है? लोगों का जजों की स्वतंत्रता पर भरोसा कैसा रहेगा?
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा |रविवार नवम्बर 10, 2019 04:58 PM IST
    Ayodhya News: सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेने के मामले पर 26 नवंबर को प्रस्तावित अपनी बैठक में फैसला करेगा. बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने रविवार को बातचीत में कहा कि बोर्ड की सामान्य बैठक आगामी 26 नवंबर को संभावित है. उसमें ही यह निर्णय लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अयोध्या में सरकार द्वारा दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन ली जाए या नहीं.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार नवम्बर 10, 2019 10:51 AM IST
    FIIDS ने एक बयान में अयोध्या राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने के लिए उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया अदा किया. FIIDS ने कहा, ‘हम उच्चतम न्यायालय के बेहद संतुलित फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें उसने पूरी भूमि हिंदुओं को दे दी और मस्जिद के लिए अलग से जमीन आवंटित करने को कहा.’
  • India | Edited by: शहादत |रविवार नवम्बर 10, 2019 10:51 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रामलला विराजमान को विवादित जमीन देने का फैसला किया था. इस फैसले के साथ ही रामलला को 2.77 एकड़ जमीन मिलेगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने सुनाया था. इस बेंच में CJI रंजन गोगोई भी शामिल थे. फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने जो सबूत रखे गए वह बताता है कि विवादित जमीन हिंदुओं की है.
  • India | Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: शहादत |रविवार नवम्बर 10, 2019 09:29 AM IST
    कोर्ट ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदु पक्ष को देने का फैसला सुनाया है. साथ ही मुसलमानों को अयोध्या में ही दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दशकों से देश की राजनीति पर हावी रहे इस मुद्दे को खत्म करना था.
  • India | एनडीटीवी |शनिवार नवम्बर 9, 2019 12:45 PM IST
    अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वह फैसले से संतुष्‍ट नहीं हैं. बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा, 'कुछ गलत तथ्‍य पेश किए गए हैं हम उनकी जांच करेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसका सम्‍मान करते हैं.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |शनिवार नवम्बर 9, 2019 12:28 PM IST
    अयोध्या मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है.  हम सभी संबंधित पक्षों व सभी समुदायों से निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान में स्थापित 'सर्वधर्म सम्भाव' और भाईचारे के उच्च मूल्यों को निभाते हुए अमन-चैन का वातावरण बनाए रखें. हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम सब देश की सदियों पुरानी परस्पर सम्मान और एकता की संस्कृति व परंपरा को जीवंत रखें. सूत्रों के मुताबिक पार्टी के नेताओं को पहले ही हिदायद दे दी गई थी कि अनुच्छेद 370 की तरह सभी अलग-अलग बयान न दें.  अयोध्या के फैसले को देखते हुए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक भी बुलाई गई थी.  
  • India | Written by: मानस मिश्रा |शनिवार नवम्बर 9, 2019 01:45 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अयोध्या केस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को दी जाएगी और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह मिलेगी. कोर्ट ने शुरू में ही शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की याचिकाएं खारिज कर दी हैं. इसके साथ ही कहा है कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी जाएगी. यह फैसला सभी जजों की सहमति से हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि पुरात्व विभाग ने मंदिर (Ayodhya Case) होने के सबूत पेश किए हैं. सैकड़ों पन्नों का जजमेंट पढ़ते हुए पीठ ने कहा कि हिंदू अयोध्या (Ayodhya Verdict) को राम जन्मस्थल मानते हैं और रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट के लिए थिओलॉजी में जाना उचित नहीं है. लेकिन पुरातत्व विभाग यह भी नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी.
  • India | Written by: Samarjeet Singh |शनिवार नवम्बर 9, 2019 12:05 PM IST
    Ayodhya Case: अयोध्या भूमि विवाद को लेकर पांच जजों की पीठ ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित ढांचे पर अपना एक्सक्लूसिव राइट साबित नहीं कर पाया. कोर्ट ने विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को देने का फैसला सुनाया, तो मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन देने के लिए कहा है.
  • India | Written by: मानस मिश्रा |शनिवार नवम्बर 9, 2019 10:37 AM IST
    Ayodhya Case: अयोध्या में सारी बहस और तथ्यों के बीच आज सिर्फ इस बात का जवाब मिलेगा कि विवादित जमीन पर मालिकाना हक किसका है. अदालत में फैसला सिर्फ इसी बात का होना है. कोर्ट में बहस के दौरान दलीलें भी इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दी गई हैं. संविधान सभा का आज का फैसला सिर्फ इसी बात पर टिका हुआ है और इस सवाल का जवाब आते ही इस 100 साल से ज्यादा पुराने इस विवाद से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे. हालांकि यह फैसला इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होगा, इसके बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकेगी. रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका उसी बेंच के पास आती है जो बेंच फैसला सुनाती है. जस्टिस रंजन गोगोई की इस बेंच में उनके अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. यदि 17 नवंबर के पहले पुनर्विचार याचिका आती है तो इसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ही सुनेगी. लेकिन यदि यह पिटीशन इसके बाद आई तो अगले चीफ जस्टिस तय करेंगे कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के लिए मौजूदा पीठ में जस्टिस गोगोई की जगह पांचवा जज कौन होगा. सुप्रीम कोर्ट यह भी तय करेगा कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई की जाए या नहीं की जाए.
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