MP-Chhattisgarh | Reported by: भाषा |शुक्रवार अगस्त 20, 2021 04:06 PM IST एमपी में जारी निर्देशानुसार कैश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जाएगी. बिल की कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च, 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा.