India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अगस्त 27, 2019 09:38 PM IST पूर्व नौकरशाह और जम्मू-कश्मीर के राजनीतिज्ञ शाह फैसल की हैबियस कॉरपस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू-कश्मीर सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामा में कहा गया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. शाह फैसल ने पर्यटक वीजा प्राप्त किया और छात्र वीजा नहीं. दिल्ली से तुर्की से फ्रैंकफर्ट से बोस्टन तक के टिकट के अलावा उन्होंने अदालत को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया कि वह शैक्षणिक उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे. उनके पासपोर्ट पर बी 1 / बी 2 वीज़ा चिपकाया गया है जो छात्र वीजा नहीं होने के कारण उन्हें यूएसए में पढ़ने का अधिकार नहीं देता.