India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |बुधवार अप्रैल 18, 2018 03:03 PM IST राज्य में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूरस्थ / पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों के लिए 10 से 30 फीसदी प्रोत्साहन अंक देने के मामले में पांच जजों के संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. MCI ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यों के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो सेवारत डॉक्टरों को इस तरह का कोटा दे. इससे मेरिट का प्रावधान कमजोर होगा और ये सुविधा सिर्फ पीजी डिप्लोमा के लिए हैं. केंद्र ने भी इस कोटा का विरोध किया है और कहा कि राज्य को ये अधिकार नहीं. ये कोटा अवैध है.