Faith | Edited by: श्यामनंदन |शुक्रवार फ़रवरी 17, 2017 06:35 PM IST मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि 60 साल से अधिक आयु के नाइयों को डिंडीगुल जिले में पलानी मंदिर में श्रद्धालुओं के सिर मुंडवाने के काम में नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि हाथ कांपने की वजह से वे श्रद्धालुओं को चोटिल कर सकते हैं.