सबख़बरें'1.65 lakh rupees' - 1 न्यूज़ रिजल्ट्स ट्रेन में चोरी हुआ था सामान, अदालत ने दिया इतने रुपये का मुआवजाZara Hatke | भाषा |मंगलवार मार्च 20, 2018 12:48 PM IST ठाणे की एक उपभोक्ता अदालत ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन से एक यात्री को 1.65 लाख रूपया मुआवजा देने का आदेश दिया है. यात्री को एक मुआवजा ट्रेन यात्रा के दौरान सामान चोरी होने पर जारी किया गया है.और पढ़ें »