SI भर्ती 2021 पुनर्परीक्षा के लिए कांस्टेबलों ने खटखटाया राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा, मांगी परीक्षा देने की अनुमति

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 की पुनर्परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबल्स ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पुनर्परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है.

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राजस्थान हाई कोर्ट

Rajasthan SI Re-Exam: राजस्थान एसआई भर्ती 2021 के पुनर्परीक्षा को लेकर हर दिन नया मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच रहा है. एक दिन पहले ही एक ऐसे अभ्यर्थी ने याचिका दायर की थी, वह किसी कारणवश मूल परीक्षा 2021 में शामिल नहीं हो सका था. उसे अब पुर्नपरीक्षा में शामिल किया जाए. इसके लिए उसने समानता का अधिकार की मांग की. अब एक नया मामला फिर दायर की गई है. नई याचिका राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों ने दायर की है और उन सब ने भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है.

अब राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 की पुनर्परीक्षा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. बड़ी संख्या में पुलिस कांस्टेबल्स ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पुनर्परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है.

2021 में चल रही थी ट्रेनिंग

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति कांस्टेबल पुलिस में वर्ष 2021 में हुई थी और उसी दौरान उनकी ट्रेनिंग चल रही थी. इसी वजह से उन्हें SI भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिल पाई. परिणामस्वरूप वे दोनों पेपर नहीं दे सके. वहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने निर्णय लिया है कि पुनर्परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने पहले दोनों पेपर दिए थे. इस फैसले के विरोध में कांस्टेबल्स ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर राहत की मांग की है.

दरअसल, एसआई भर्ती-2021 के लिए करीब 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन सितंबर 2021 में आयोजित परीक्षा में केवल 3,83,097 अभ्यर्थी ही दोनों पेपर में शामिल हुए थे. आयोग अब पुनर्परीक्षा में भी इन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल करने पर अड़ा हुआ है.

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और भी कई याचिका हुई हाई कोर्ट में दायर

इधर, कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी अलग-अलग कारणों से परीक्षा में शामिल न हो पाने का हवाला देते हुए याचिकाएं दायर की हैं. इनमें कोरोना की दूसरी लहर, सड़क दुर्घटनाओं में चोटिल होना जैसे कारण शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं.

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया था. इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी, जिससे भर्ती रद्द होने का फैसला कायम रहा. अब पुनर्परीक्षा की प्रक्रिया के बीच नए विवाद ने मामला फिर से न्यायालय के समक्ष ला खड़ा किया है.

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