छत्तीसगढ़: शादी से पहले किसान कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार, युवती ने कहा- 10 साल तक किया शारीरिक शोषण 

छत्तीसगढ़ के कवर्धा (कबीरधाम) जिले में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी को शादी से पहले गिरफ्तार किया गया है. युवती ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर करीब 10 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया गया.

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Chhattisgarh Congress Leader Arrested: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शादी से कुछ दिन पहले ही किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एक युवती की शिकायत के बाद सामने आए आरोपों ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर करीब दस साल तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया.

लंबे समय तक शोषण का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी रवि चंद्रवंशी ग्राम परसवारा, थाना पांडातराई का रहने वाला है और किसान कांग्रेस का कबीरधाम जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है. पीड़िता ने महिला थाना में दर्ज शिकायत में कहा है कि पहचान के बाद आरोपी ने उससे प्रेम संबंध बनाए और शादी का भरोसा दिया. इसी भरोसे का फायदा उठाकर वह कई वर्षों तक अलग‑अलग स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.

7 मई को तय थी शादी, रायपुर से हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार, आरोपी की शादी आगामी 7 मई को तय थी. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और खरीदारी भी की जा रही थी. इसी बीच शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे रायपुर से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी की खबर मिलते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई.

शादी की बात पर करता रहा टालमटोल

पीड़िता ने बताया कि जब भी वह शादी की बात करती, आरोपी सामाजिक कारणों का हवाला देकर उसे टाल देता था. आरोप है कि उसने कभी इकरारनामा तो कभी आर्य समाज में शादी का झांसा दिया, लेकिन सामाजिक रूप से कभी विवाह नहीं किया. लंबे समय तक भरोसे में रखकर आरोपी कथित तौर पर उसका शोषण करता रहा.

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दूसरी लड़की से सगाई, धमकी का भी आरोप

पीड़िता के अनुसार, हाल ही में आरोपी ने दूसरी लड़की से सगाई कर ली और शादी से साफ इंकार कर दिया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी और अश्लील गालियां भी दीं. इसके बाद युवती ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 69, 81, 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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