मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ED मामले में अब सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.

विज्ञापन
Read Time: 1 min

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उन्हें सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया.

इस फैसले के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब संबंधित ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है. मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता अरूणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने न्यायालय में उनका पक्ष रखा था.

Featured Video Of The Day
ममता के घर हुई सीक्रेट मीटिंग! खोड़ा में योगी का एक्शन!
Topics mentioned in this article