भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) से कहा कि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस व्हॉट्सएप (WhatsApp) की अद्यतन निजता नीति 2021 को वापस नहीं लिया गया है, लिहाजा इसकी जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. सीसीआई ने कहा कि व्हॉट्सएप की निजता नीति के बारे में चल रही जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष विचाराधीन उपयोगकर्ता निजता के कथित उल्लंघन के मामले से अतिव्याप्त नहीं होती है.
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुआई वाली पीठ के समक्ष सीसीआई ने अपनी यह दलील पेश करते हुए जांच जारी रखने की मांग की. पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति 2021 की जांच शुरू करने के सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से एकल पीठ के इनकार के बाद व्हॉट्सएप एलएलपी और फेसबुक इंक ने पीठ के समक्ष अपील दायर की हुई है.
सीसीआई ने गत वर्ष जनवरी में अपने स्तर पर व्हॉट्सएप की निजता नीति की पड़ताल करने का फैसला किया था. उसने यह कदम इस बारे में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था. व्हॉट्सएप की तरफ से इस जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई लेकिन एकल पीठ ने ऐसा करने से मना कर दिया था.
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