उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में गठित एसआईटी जुबैर से जुड़े मामलों की जांच करेगी. सरकार के एसआईटी गठन का आदेश ऐसे वक्त में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एक मामले में उनकी अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है.
एसआईटी की टीम में डीआईजी अमित कुमार वर्मा को भी शामिल किया गया है. मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हाथरस और मुजफ्फरनगर में मामले दर्ज हैं.
हालांकि शीर्ष अदालत द्वारा जुबैर को दी गई राहत का फिलहाल कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेश के मुताबिक न्यायिक हिरासत में हैं.
वहीं दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को ‘ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हुई.
मामला जुबैर के 2018 में किए एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट'' से जुड़ा है. उन पर आरोप है कि अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने एक हिंदू देवता का अपमान किया।
दिल्ली पुलिस ने 27 जून को जुबैर को एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के नए प्रावधान लागू किए हैं.
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