दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ (TVF) की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस' (College Romance) को अश्लील कंटेंट बताते हुए एफआईआर का आदेश दिया है. मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarana Kanta Sharma) ने कहा कि उन्हें खुद ईयर फोन लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की की भाषा इस्तेमाल की गई है अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो लोग चौक जाते.
परिवार में कोई ऐसे बात नहीं करता
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखे. इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है, ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट नोट करती है कि निश्चित तौर पर यह वह भाषा नहीं है, जो इस देश के युवा या नागरिक संवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं.
सीरीज के डायरेक्टर और कास्ट कार्रवाई के जिम्मेदार
जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और एक्टर अपूर्व अरोड़ा सेक्शन 67 और सेक्शन 67ए के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं.
हाईकोर्ट ने FIR के आदेश को बरकरार रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा- 'इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा बताया है. इसका असर स्कूल बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह नॉर्मल हो जाएगा. नई पीढ़ी हमेशा अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखती है, ऐसे में अगर स्कूली स्टूडेंट भी इसी तरह की अश्लील भाषा बोलने लगे तो यह समाज के लिए बहुत खराब होगा.'
ये भी पढ़ें:-
स्कूल-कॉलेज के प्यार और बिंदास लाइफ को दिखाती हैं ये 5 वेब सीरीज