UP : पिता-पुत्र को 30 साल की महिला से दुष्कर्म के आरोप में सश्रम कारावास की सजा 

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने बताया कि इस मामले में अदालत ने जिले के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के चंदापुर निवासी अमरनाथ (60) को 14 वर्ष और उसके बेटे चंद्रराज (35) को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया.

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अदालत ने अमरनाथ को 14 वर्ष और उसके बेटे चंद्रराज को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.
भदोही (उप्र):

भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने घर में ही महिला से बार-बार दुष्कर्म किये जाने के मामले में शुक्रवार को उसके ससुर और पति (पिता-पुत्र) को दोषी करार देते हुए उन्हें क्रमशः 14 वर्ष और 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) सुबोध सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से पेश किये मेडिकल सबूत और अन्य गवाहों का बयान दर्ज कर उन पर बहस हुई. 

तिवारी ने बताया कि इस मामले में अदालत ने जिले के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के चंदापुर निवासी अमरनाथ (60) को 14 वर्ष और उसके बेटे चंद्रराज (35) को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया.

अदालत ने अमरनाथ को 22 हजार रुपये और चंद्र राज को 12 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश देते हुए कहा कि जुर्माने की पचास प्रतिशत की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाए.

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने घटना का ब्‍यौरा देते हुए बताया कि चंदा पुर गांव निवासी चंद्र राज की 30 वर्षीय पत्नी ने अपने पति और ससुर पर मारपीट करने और बार-बार दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था.

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो अदालत से जमानत मिलने के बाद बाहर थे. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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