केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हो गई याचिका

लखीमपुर खीरी में 22 साल पहले हुई प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आरोपी बनाया गया था.

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टेनी ने केस लखनऊ बेंच से ट्रांसफर कराकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कराने की मांग की थी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अंतिम सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी. अजय मिश्रा टेनी ने प्रभात हत्याकांड केस हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ट्रांसफर कराकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कराने की मांग की थी.

इस मामले में केंद्रीय मंत्री समेत चार अन्य लोगों ने भी सुनवाई को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद बेंच ट्रांसफर करने की मांग की थी. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने 24 अगस्त को टेनी की केस ट्रांसफर की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.

प्रभात गुप्ता हत्याकांड के पैरोकार राजीव गुप्ता ने एक याचिका लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल की थी. इसमें बताया था कि टेनी मुकदमे की अंतिम सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं. इस कारण प्रभात गुप्ता हत्याकांड में न्याय नहीं हो पा रहा है. आरोप लगाया गया है कि टेनी सुनवाई को प्रभावित कर रहे हैं.

लखीमपुर खीरी में 22 साल पहले हुई प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आरोपी बनाया गया था. लेकिन 2004 में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. निचली अदालत के फैसले को तत्कालीन यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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