उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फिलहाल फिल्म रिलीज करने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने ने इनकार करते हुए फिल्म के निर्माताओं से केंद्र के फैसले का इंतजार करने को कहा.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
उदयपुर फाइल्स फिलहाल नहीं होगी रिलीज
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • सुप्रीम कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज़ पर फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं दिया और केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करने को कहा है.
  • केंद्र सरकार ने इस फिल्म के खिलाफ आपत्तियों की सुनवाई के लिए एक समिति गठित की है, जो आगामी बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
  • फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।

उदयपुर फाइल्स फिल्म फिलहाल रिलीज नहीं होगी. दरअसल, इस फिल्म के निर्माता को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है. ऐसे में अगले कुछ समय तक इस फिल्म के रिलीज होने पर रोक लग गई है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं से केंद्र के फैसले का इंतजार करने को कहा है. जो आगामी बुधवार को ‘उदयपुर फाइल्स' फिल्म के खिलाफ आपत्तियां सुनेगा. फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' की रिलीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई चल रही है.

21 जुलाई तक टली सुनवाई

कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स - कन्हैया लाल टेलर मर्डर' फिल्म की रिलीज पर सुनवाई 21 जुलाई तक टाली. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स' के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई कर रही केंद्र की समिति से इस संबंध में तुरंत फैसला लेने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने  ‘उदयपुर फाइल्स' फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई कर रही केंद्र की समिति से कन्हैया लाल हत्या मामले के आरोपियों का पक्ष भी सुनने को कहा.

फिल्म पर रोक हटाने की अपील

यह फिल्म 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है, जिसे लेकर देशभर में आक्रोश फैला गया था. उदयपुर फाइल्स फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फिल्म पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वहीं दूसरी ओर, हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद ने याचिका दाखिल कर कहा है कि फिल्म के रिलीज़ से उसके ट्रायल पर असर पड़ेगा, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कर दिया कि वे फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं देंगे और केंद्र सरकार के विचार का इंतजार करेंगे. केंद्र ने इस मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे पहले केंद्र के सामने अपनी बातों को रखें और फिर इंतजार करें.

फिल्म की रोक पर क्या दलील

फिल्म निर्माता की ओर से कहा गया कि उनके पास सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र है, ऐसे में हाईकोर्ट को फिल्म की रिलीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का नाम पहले कुछ और था, जिसे बाद में बदलकर ‘उदयपुर फाइल्स' किया गया. वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि यह फिल्म एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का सबसे खराब उदाहरण है ऐसे में तो इसे रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए.

Featured Video Of The Day
Punjab: AAP MLA Harmeet Singh Pathanmajra पुलिस कस्टडी से फरार, महिला की फोटो लीक करने का था आरोप