"तमिलनाडु के राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलकर विवाद सुलझाएं" : लंबित विधेयकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते.

विज्ञापन
Read Time: 23 mins
इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 दिसंबर को होगी.
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • तमिलनाडु सरकार ने दायर की है याचिका
  • पीठ ने सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है
  • राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री गतिरोध सुलझाएं: SC
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही? हमें बताएं।
नई दिल्ली:

तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्य के राज्यपाल द्वारा लंबित रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप तमिलनाडु के राज्यपाल (आर एन रवि) से कहिए कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें. दरअसल कोर्ट लंबित विधेयकों के मुद्दे पर राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. 

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया कि राज्यपाल ने अब पुन: अपनाए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया है.

पीठ ने कहा, ‘‘हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध को सुलझा लें. यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध को सुलझा लेते हैं तो हम इसकी प्रशंसा करेंगे. मुझे लगता है कि राज्यपाल आर एन रवि  को मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना चाहिए और वे बैठ कर इस बारे में चर्चा करें.'' पीठ ने सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की.

संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते.

Advertisement

शीर्ष अदालत तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्यपाल रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाया गया था.

Advertisement

18 नवंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन द्वारा पारित और राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया था. राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ''गंभीर चिंता का विषय'' बताया है.

Advertisement

ये भी पढ़ें :- "हवा की धीमी गति से बिगड़े हालात": दिल्‍ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर NDTV से बोले CAQM के सदस्य सचिव

Advertisement

चलती ट्रेन में कपल ने की शादी, खचाखच भीड़ के बीच मांग में भर दिया सिंदूर, देखते रहे यात्री, Video वायरल

Featured Video Of The Day
Kolkata Student Gang Rape BREAKING: Law College Campus में छात्रा के साथ दरिंदगी, 3 आरोपी गिरफ्तार
Topics mentioned in this article