NEET PG 2025 की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा - दो शिफ्ट में नहीं होगा एग्जाम

सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि ये परीक्षा पूरे देश में एक ही सत्र में आयोजित कराई जाए.

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नई दिल्ली:

NEET PG 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि NEET PG 2025 परीक्षा को दो शिफ्ट में ना कराया जाए. कोर्ट ने अपने इस आदेश को लेकर कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे मनमानी और कठिनाई के अलग-अलग स्तर पैदा हो सकते हैं. कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी NBE से साफ तौर पर कहा है कि वह एक शिफ्ट में ही परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करें. 

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा को दो शिफ्ट मे कराए जाने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है . ये याचिका यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि ये परीक्षा पूरे देश में एक ही सत्र में आयोजित कराई जाए. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. NEET PG की परीक्षा 15 जून को होनी है. 

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