सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब 2024 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं (Parliament) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका पर 3 सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया. हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से अंतरिम आदेश की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले सरकार का जवाब आ जाये उसके बाद कोर्ट तय करेगा.
मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू नीति लागू करने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है.
ठाकुर की याचिका में कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को नए सिरे से परिसीमन होने के बाद लागू करने के प्रावधान को हटाया जाए. इस कानून को 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपनी सच्ची भावना में लागू किया जाए.