सुप्रीम कोर्ट ने कहा -- भारतीय ओलंपिक संघ का टेकओवर फिलहाल प्रशासकों की समिति नहीं करेगी  

भारतीय ओलंपिक संघ में CoA की नियुक्ति के मामले पर आज सुप्कारीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ का CoA फिलहाल टेकओवर नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने की बात की है. अब मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल IOA का टेकओवर CoA नहीं करेगी.
नई दिल्ली:

भारतीय ओलंपिक संघ में CoA (Committee of Administrators)  की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा है कि CoA फिलहाल टेकओवर नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में यथास्थिति बरकरार रहेगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी. दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट के CoA   नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ( Indian Olympic Association)  ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

IOA  ने कहा कि फैसले से FIFA द्वारा AIFF को निलंबित करने की तरह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसका निलंबन किया जा सकता है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 18 मई 2022 के आदेश पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने IOA की कमान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अनिल आर दवे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय  CoA को दी.

इस CoA में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी व विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप भी होंगे. इसमें कंसल्टेंट स्पो‌र्ट्सपर्सन के तौर पर ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, ओलिंपियन अंजु बाबी जार्ज और ओलिंपियन बोंबायला देवी लैशराम को रखा गया है.

पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि यदि IOA द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसकी मान्यता निलंबित हो जाएगी. SNF या IOA में स्थायी पद के लिए कोई जगह ना होने की स्थिति को देखते हुए पीठ ने IOA  में किसी व्यक्ति के लिए आजीवन अध्यक्ष और ऐसे किसी भी स्थायी पद को अवैध करार दिया

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