इशरत जहां केस : IPS सतीश चंद्र वर्मा को SC से राहत नहीं, बर्खास्तगी पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

गुजरात कैडर के आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा ने अपनी बर्खास्तगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

गुजरात के आईपीएस (IPS) अफसर सतीश चंद्र वर्मा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इशरत जहां मुठभेड़ की जांच से जुड़े गुजरात कैडर के आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा ने अपनी बर्खास्तगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. हालांकि, SC ने दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई की तारीख में संशोधन किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को IPS वर्मा की याचिका पर 22 नवंबर को सुनवाई करने को कहा है. अदालत ने हाईकोर्ट ने 22 नवंबर से दो महीने के भीतर मामले पर फैसला करने को कहा है. साथ ही यह भी कहा कि इस केस में मेरिट पर किसी पक्षकार के खिलाफ कोई टिप्पणी कर नहीं रहे हैं.

वहीं, आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा की तरफ से कहा गया कि उनकी 36 साल की सर्विस रही है. वो 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे. वो सिर्फ सम्मानजनक तरीके से रिटायर होना चाहते हैं. लेकिन जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि आपको सिस्टम में भरोसा रखना चाहिए. अगर आप सही हैं तो फैसला आपके पक्ष में आएगा. दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने दें. हम हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई कर फैसला करने को कहेंगे. वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनकी बर्खास्तगी पर रोक नहीं लगाई थी.

ये भी पढ़ें:- 
दिग्विजय सिंह भी लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, कल भर सकते हैं परचा : सूत्र
"कंडोम भी? " : बिहार की अफसर ने सेनेटरी पैड के सवाल पर स्‍कूली छात्रा को दिया जवाब

अयोध्या को मिली लता मंगेशकर चौंक की सौगात, पीएम मोदी ने सुर कोकिला की याद में कही ये बात

Featured Video Of The Day
Bihar Elections 2025: क्या Osama बचा पाएंगे Shahabuddin का गढ़, Raghunathpur Seat का सियासी मुकाबला
Topics mentioned in this article