सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन के खिलाफ मुस्लिम महिला की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 19 अप्रैल को पहला नोटिस जारी किया गया था. लेकिन आपने दूसरे नोटिस तक इंतजार किया. हम मामले पर कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई करेंगे. महिला की तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. 

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नई दिल्ली:

तलाक-ए-हसन के खिलाफ मुस्लिम महिला की याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अगले हफ्ते जल्द सुनवाई के लिए मेंशन करें.

मुस्लिम महिला की ओर से पिंकी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 19 अप्रैल को उसके पति ने तलाक-ए-हसन के तहत उसे पहला नोटिस जारी किया था. इसके बाद 20 मई को दूसरा नोटिस जारी किया गया. अगर अदालत ने दखल नहीं दिया तो 20 जून तक तलाक की कार्रवाई पूरी हो जाएगी. इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे.

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लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 19 अप्रैल को पहला नोटिस जारी किया गया था. लेकिन आपने दूसरे नोटिस तक इंतजार किया. हम मामले पर कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई करेंगे. महिला की तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है.

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जज ने ये भी पूछा कि इस मामले में जनहित याचिका क्यों दायर की गई. हालांकि याचिकाकर्ता के गुहार लगाने के बाद अदालत ने कहा कि वो अगले हफ्ते मेंशन करें.

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