सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन के खिलाफ मुस्लिम महिला की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 19 अप्रैल को पहला नोटिस जारी किया गया था. लेकिन आपने दूसरे नोटिस तक इंतजार किया. हम मामले पर कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई करेंगे. महिला की तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. 

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नई दिल्ली:

तलाक-ए-हसन के खिलाफ मुस्लिम महिला की याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अगले हफ्ते जल्द सुनवाई के लिए मेंशन करें.

मुस्लिम महिला की ओर से पिंकी आनंद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 19 अप्रैल को उसके पति ने तलाक-ए-हसन के तहत उसे पहला नोटिस जारी किया था. इसके बाद 20 मई को दूसरा नोटिस जारी किया गया. अगर अदालत ने दखल नहीं दिया तो 20 जून तक तलाक की कार्रवाई पूरी हो जाएगी. इसलिए सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे.

मध्यप्रदेश : कॉल पर तीन बार तलाक बोलकर बीवी को छोड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला

लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 19 अप्रैल को पहला नोटिस जारी किया गया था. लेकिन आपने दूसरे नोटिस तक इंतजार किया. हम मामले पर कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई करेंगे. महिला की तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है.

UP: तीन तलाक देने के 3 महीने बाद पति ने सोशल मीडिया पर डाला अश्लील वीडियो, महिला ने कर ली खुदकुशी

जज ने ये भी पूछा कि इस मामले में जनहित याचिका क्यों दायर की गई. हालांकि याचिकाकर्ता के गुहार लगाने के बाद अदालत ने कहा कि वो अगले हफ्ते मेंशन करें.

कानून बनने से तीन तलाक के मामलों में 80 फीसदी से ज्यादा की कमी आई: मुख्तार अब्बास नकवी

Advertisement
Featured Video Of The Day
India Pakistan Ceasefire: ऑल इंडिया पार्टी डेलिगेशन और Pakistan पर क्या बोलीं Priyanka Chaturvedi
Topics mentioned in this article