सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार को लेकर नए नियमों का परीक्षण करने को तैयार, चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस

अपनी याचिका में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग (ECI) को 1961 के चुनाव संचालन नियम में इस तरह के बेशर्मी से और सार्वजनिक परामर्श के बिना एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार को लेकर नए नियमों का परीक्षण करने को तैयार हो गया है. जयराम रमेश की याचिका पर उच्चतम न्यायालय 17 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में सुनवाई करेगा. याचिका में साल 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है. CJI संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की है. बता दें कि 24 दिसंबर को अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने तर्क दिया था कि चुनाव आयोग (ECI) को 1961 के चुनाव संचालन नियम में इस तरह के बेशर्मी से और सार्वजनिक परामर्श के बिना एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि चुनाव नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग को एकतरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में इस तरह से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. 

राज्यसभा सांसद रमेश ने कहा कि ECI की सिफारिशों के बाद 21 दिसंबर को पेश किया गया संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक जनता की पहुंच को खत्म कर देता है.   उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है.

ये भी पढ़ें- 'हॉटसीट' नई दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा आज करेंगे नामांकन दाखिल

Featured Video Of The Day
Sucherita Kukreti | Owaisi Hijab PM: PM इन हिजाब की डिमांड, ओवैसी का मजहबी ख्वाब? | Mic On Hai
Topics mentioned in this article