CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. मामले का उल्लेख तीन बार किया गया- सुबह 10:30 बजे, दोपहर 2 बजे और 3 बजे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की.

जब याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं के "महत्व" के बारे में बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि हमारे लिए सभी मामले महत्वपूर्ण हैं. प्रशांत भूषण ने बेंच से इस मामले को एक असाधारण मामले के रूप में देखने का जोरदार अनुरोध किया और कहा कि केंद्र ने संविधान पीठ के फैसले का मखौल उड़ाया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. एक मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 19 मार्च से पहले सुनवाई नहीं कर सकते. याचिकाकर्ताओं ने जब आपत्ति जताई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जल्द ही तारीख देंगे.

याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित कई संगठनों की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया कि संविधान पीठ द्वारा 2023 में दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया. संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जाएगी. इस समिति में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे.

उल्लेखनीय है कि सीईसी का चयन करने वाली तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जबकि एक कैबिनेट मंत्री (वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष इसके अन्य सदस्य होते हैं. पहले कैबिनेट मंत्री की जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होते थे, लेकिन 2023 में समिति की संरचना में बदलाव किया गया था.

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