आरे मेट्रो कार शेड के लिए 84 पेड़ काटने को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को पेड़ काटने की इजाजत दे दी है. शीर्ष कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, "मुंबई मेट्रो, ट्री अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए अर्जी दे. पेड़ों की कटाई ट्री अथॉरिटी की अनुमति के अधीन होगी." आरे मुख्य मामले पर सुप्रीम कोर्ट फरवरी में सुनवाई करेगा
SC ने कहा, "ऐसी परियोजनाओं में भारी मात्रा में पब्लिक फंड को लेकर अदालतें गंभीर अव्यवस्था से बेखबर नहीं हो सकती हैं. यदि वे बेखबर रहीं तो सार्वजनिक निवेश की अवहेलना होगी.वहीं पर्यावरण का विचार भी संबंधित है और टिकाऊ होना चाहिए." तकनीकी समिति की रिपोर्ट को पहले स्वीकार करने का निर्णय लेने वाली राज्य सरकार ने बाद में अपना विचार बदल दिया. मेट्रो लाइन 3 के लिए मेट्रो कार डिपो को आरे में स्थित करने की अनुमति देने का मूल निर्णय बहाल करने पर अदालत द्वारा रोक लगाना संभव नहीं है. इससे पहले भी 2144 पेड़ काटे जा चुके हैं. MMRCL को रैंप के लिए पेड़ गिराने की अनुमति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए
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