स्कूल खोलने पर तुरंत फैसला करे CAQM, निर्माण बंद होने तक राज्य सरकारें मजदूरों को दें भत्ता : प्रदूषण पर SC

वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह आयोग को सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे. इसके साथ ही अदालत ने AQI के आंकड़े दिखाए जाने की भी मांग की. 

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प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार.

दिल्ली:

दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में (Supreme Court) सुनवाई हुई. अदालत ने दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) पर छोड़ दिया है. वहीं, GRAP-4 के प्रावधान में ढील से पहले तक सभी राज्य सरकारें मजदूरों को भत्ता देंगी. अदालत ने कहा, "CAQM मंगलवार तक तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं. CAQM स्कूलों और एजुकेशन इंस्टिट्यूशन के लिए राहत पर विचार करे, क्योंकि कुछ छात्रों को स्कूल और आंगनबाडी बंद होने से मिड डे मिल नहीं मिल रहा. बहुत स्कूलों में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP-4 प्रतिबंधों की वजह से समाज के कई वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं. इसलिए अगले आदेशों तक सभी राज्य लेबर सेस फंड से निर्माण मजदूरों को निर्माण कार्य बंद रहने की अवधि तक अलाउंस (भत्ता) देंगे. 

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, "हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा. हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा."
 

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28 नवंबर को अगली सुनवाई 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि AQI में लगातार गिरावट का रुख है. हम GRAP के स्टेज 3 या स्टेज 2 से नीचे जाने का आदेश नहीं दे सकते." अदालत ने CAQM से अगली सुनवाई में AQI डेटा पेश करने को कहा है. ग्रेप-4 के प्रावधानों में ढील दी जाएगी या नहीं... अदालत अगली सुनवाई में ये फैसला करेगा. अब 28 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है. दिल्ली में 18 नवंबर को हवा की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिना परमिशन ग्रेप-4 को नहीं हटाने को कहा था.

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केंद्र, दिल्ली सरकार और CAQM से पूछे सवाल
वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उन्होंने पुलिस को विशेष निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाए? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं आती है. वहीं अदालत ने CAQM और केंद्र से भी पूछा कि क्या उन्होंने पुलिस को कोई विशेष निर्देश दिए थे. 

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केंद्र CAQM ने जवाब दिया कि इस बारे में आदेश जारी किए गए थे. आदेश उनके पास नहीं हैं. उन्होंने 23 चेकिंग पोस्ट के लिए आदेश जारी किए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बाकी क्षेत्रों में क्यों आदेश जारी नहीं किए गए. वहीं अदालत ने कहा कि अधिकारियों को तैनात करने के लिए आप बाध्य थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया. अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह दिल्ली पुलिस आयुक्त से CAQM अधिनियम के तहत दंडित करने के लिए कहने जा रहे हैं. 

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सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा?

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लापरवाही सिर्फ़ 23 पॉइंट्स पर ही क्यों की गई? 
  • हम आयोग को धारा 14 CAQM अधिनियम के तहत दिल्ली के कमिश्नर पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे 
  • CAQM ने कहा इनमें से सिर्फ़ 10 सड़कें 2 लेन से ज़्यादा की हैं. वहां पर ट्रकों के प्रवेश की अनुमति नहीं है.  
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह कहना कि अनुमति नहीं है और वहां कोई बैठकर निगरानी कर रहा है, दोनों में फ़र्क है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका काम वहां लोगों को तैनात करना और यह देखना था कि एक भी ट्रक प्रवेश न करे.
  • अदालत ने कहा कि 23 एंट्री पॉइंट्स पर जैसे ही पुलिस कहती है, वे स्वाभाविक रूप से कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं.

AQI के आंकड़े दिखाए जाएं
अदालत ने कहा कि वह आयोग को सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे. इसके साथ ही अदालत ने AQI के आंकड़े दिखाए जाने की भी मांग की. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि CAQM ने पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया है. ⁠ग्रैप IV में कहा गया है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन ये दिल्ली नहीं होना चाहिए, क्योंकि CAQM एनसीआर राज्यों के 28 जिलों को कवर करता है.

SC ने CAQM से पूछा कि आज के प्रदूषण के क्या हालात हैं. जिस पर उन्होंने बताया कि आज का AQI 4 बजे आएगा. CAQM ने ये भी बताया कि रविवार को हम GRAP स्टेज 2 पर थे. आज अब तक AQI लगभग 324 है. इस पर वकील शंकरनारायणन ने कहा कि साउथ में यह लगभग 500 था. CAQM की तरफ से कहा गया कि शहर के लिए AQI के रूप में बीते शाम 4:00 बजे से आज शाम 4:00 बजे तक का औसत लिया जाता है.

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दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर आई कमी
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है. AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे AQI- 346 दर्ज किया गया. हालांकि, अभी भी ये सेहत के लिए खतरनाक है. 400 के कम AQI 'बेहद खराब' कैटेगरी में माना जाता है. 

कितना रहेगा दिल्ली का तापमान?
इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन के समय आर्द्रता का स्तर 96 से 76% के बीच रहा. IMD ने सोमवार को मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान जताया और अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई.

ग्रैप-4 लागू होने के बाद अब तक 20,743 चालान
प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए दिल्ली पुलिस भी लगातार काम कर रही है. ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना चल रही गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी है. 18 नवंबर से ग्रैप-4 लागू होने के बाद अब तक 20,743 चालान PUCC न होने के कारण काटे गए. इसके अलावा, 736 पुरानी गाड़ियां जब्त की गईं.

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