यूपी सरकार की याचिका पर ट्विटर इंडिया के पूर्व एमडी मनीष माहेश्वरी को SC का नोटिस

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत देते हुए यूपी पुलिस के उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें उनको जांच के लिए बुलाया गया था.

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नई दिल्ली:

ट्विटर इंडिया के पूर्व एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ लोनी में FIR का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है. दरअसल, यूपी पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इस मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. CJI एनवी रमना ने कहा कि हमें इस मामले को सुनना होगा. दरअसल, गाजियाबाद पुलिस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को यह निर्देश दिया कि वे ट्‌विटर के एमडी के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाएं. गौरतलब है कि गाजियाबाद में एक वृद्ध का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एमडी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी थी.

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को बड़ी राहत देते हुए यूपी पुलिस के उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें उनको जांच के लिए बुलाया गया था.शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 41 ए के तहत नोटिस का भेजा जाना ऐसा लगता है कि किसी दुर्भावनापूर्ण से ये भेजा गया है. सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए. इस मामले में यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी है.

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