फैक्‍ट चेकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली HC जाने की इजाजत मिली

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीतापुर में प्राथमिकी रद्द करने की जुबैर की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया था.

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जुबैर ने इलाहाबाद HC के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें FIR रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था
नई दिल्‍ली:

यूपी के सीतापुर में दर्ज FIR से संबंधित मामले में फैक्‍ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. SC ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए विचार करे. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़ुबैर राहत के लिए दिल्ली HC में अपनी बात रखे. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ज़ुबैर के सभी मामले कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं और वहां मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. 

उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि स्पेशल सेक्रेटरी ने केस डायरी दिल्ली स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दी है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीतापुर में प्राथमिकी रद्द करने की जुबैर की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया था. जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें FIR रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को बड़ी राहत देने हुए तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. साथ ही यूपी की SIT को भंग करते हुए सारी FIR दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर कर दी थी. साथ ही जुबैर को कहा था कि FIR रद्द कराने के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं.

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