सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को फिलहाल राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है. अब्बास की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अब्बास अंसारी राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्य हैं. उनके पास लाइसेंस हैं, लेकिन फिर भी यूपी में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया. निचली अदालत ने समन और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. संपत्ति को सीज कर लिया गया.
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी 14 अक्टूबर को बड़ी राहत मिली थी. विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में HC ने उन्हें राहत दी है, कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर 22 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी.
जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो सकेगा. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि अधिकारियों को पहले यहीं रोककर उनसे निपटा जाएगा, उसके बाद में उनका तबादला होने दिया जाएगा.
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