लक्षद्वीप(UT) के NCP सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जिसके बाद उनके लोकसभा से अयोग्य होने की तलवार फिर लटकी गई है .सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में सजा बहाल की और केरल हाईकोर्ट द्वारा दोषी करार देने को निलंबित करने के फैसले को रद्द किया.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को फिर से विचार करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने कानून के सारे पहलुओं पर गौर नहीं किया .सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को मामले पर फिर से विचार करने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 6 हफ्ते में सजा निलंबित करने पर फिर से विचार करने को कहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के अपील पर फैसला करने तक उनकी सजा निलंबित रहेगी.
कोर्ट ने फैजल की राहुल गांधी को राहत मिलने की दलील भी खारिज की
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो नहीं चाहता कि अयोग्यता होने से अचानक क्षेत्र में वैक्यूम हो जाए. कोर्ट ने फैजल की राहुल गांधी को राहत मिलने की दलील भी खारिज की. जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने फैसले में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि वो सांसद हैं और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का लाभ मिला है.
फिलहाल उपचुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं: निर्वाचन आयोग
दरअसल, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप ने सजा पर रोक लगाने को चुनौती दी थी .पहले कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था. निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि चूंकि दोष सिद्धि को ही कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, लिहाजा अभी उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी. यानी फिलहाल उपचुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं होगी .
फैजल ने उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग को दी थी चुनौती
मोहम्मद फैजल ने लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट को चुनौती दी थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की थी. आयोग ने 18 जनवरी को कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता फैजल को अयोग्य ठहराये जाने के बाद लक्षद्वीप लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 27 फरवरी को पांच राज्यों की छह विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के साथ होगा. इसके बाद फैसले की सदस्यता बरकार हो गई थी.