प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू पर बालिग के तौर पर चलेगा केस : सुप्रीम कोर्ट

भोलू पर आरोप है कि करीब छह साल पहले 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के बाथरूम में उसने कक्षा-2 के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी थी.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आदेश दिया कि गुरूग्राम के एक स्कूल में मारे गए दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस के मामले में आरोपी भोलू के खिलाफ बालिग के तौर पर केस चलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी भोलू की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सत्र न्यायालय और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के  आदेश को चुनौती दी गई थी. याचिका में हाईकोर्ट के बालिग के तौर पर केस चलाने के फैसले को चुनौती दी गई थी. 

क्या है पूरा मामला? 

भोलू पर आरोप है कि करीब छह साल पहले 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के बाथरूम में उसने कक्षा-2 के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी थी.  सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी किसी भी याचिका पर विचार करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया. कहा कि आरोपी को वयस्क के रूप में ट्रायल का सामना करना होगा.

दरअसल आठ सितंबर 2017 को एक निजी स्कूल के छात्र प्रिंस (अदालत द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भोलू (अदालत द्वारा दिया गया नाम) आरोपी है.  इस मामले में पिछले साल 17 अक्टूबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी अपने आदेश में भोलू को बालिग मानकर केस चलाने के आदेश दे दिए थे. इसके बाद सेशन कोर्ट ने भी आरोपी भोलू पर बालिग मानकर केस चलाने का फैसला सुनाया था. 

Advertisement

मनोचिकित्सक की राय के आधार पर कोर्ट ने लिया था फैसला

जेजे बोर्ड ने पिछले साल 27 जुलाई को तीनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड के पैनल में शामिल मनोचिकित्सक को मामले में अपनी राय देने को कहा था.  लेकिन बाद में पीजीआई रोहतक से तीन मनोचिकित्सकों ने रिपोर्ट पेश की थी जिसके बाद आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने का फैसला लिया गया था. इसके खिलाफ बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

Advertisement

ये भी पढ़ें-:

Featured Video Of The Day
Rajasthan News | एक स्कूल ऐसा भी... गांव के इस स्कूल की ऐसी टेक्निक,कई शहरों को भी किया फेल
Topics mentioned in this article