सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से संबंधी याचिकाओं का किया निपटारा, कहा-अब निष्प्रभावी हो गई

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के अलावा अन्य रोगियों को अस्पतालों में पर्याप्त सुविधा देने की याचिका (Petition) का  निपटारा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका का कोई मतलब नही रह जाता है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 को लेकर दाखिल याचिका पर कहा कि इसका अब कोई मतलब नहीं रह जाता है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड-19 (Covid 19) संबंधी दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का इन याचिकाओं पर कहना है कि यह याचिकाएं अब निष्प्रभावी हो गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के अलावा अन्य रोगियों को अस्पतालों में पर्याप्त सुविधा देने की याचिका (Petition) का निपटारा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है. अब इस याचिका का कोई मतलब नही रह जाता है. 

इस मामले में सर्वाेच्च अदालत ने कहा कि ये याचिका मई 2021 में दाखिल की गई थी. अब कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लगाया गया लॉकडाउन भी खुल चुका है. इसलिए कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के अलावा अन्य रोगियों को पर्याप्त सुविधा देने की मांग के मामले पर कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है. 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अन्य जनहित याचिका को भी निष्प्रभावी बताते हुए सुनवाई से इनकार किया. याचिका में वैक्सीनेशन के लिए एक टोल-फ्री नंबर का प्रावधान करने की मांग की गई थी, 

कोर्ट ने कहा कि अब हमारे आदेश के अनुसार कुछ भी नहीं बचा है, सरकार ने वॉक-इन पंजीकरण कर दिया है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता विभूति मिश्रा से कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप दोबारा अदालत आ सकते हैं. 

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