राकेश अस्‍थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते कर सकता है सुनवाई

राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है.

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राकेश अस्‍थाना की पुलिस कमिश्‍नर के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई
नई दिल्ली:

आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की दिल्ली पुलिस कमिश्नर (Delhi Police commissioner) के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 5 अगस्त को सुनवाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट की सूची के मुताबिक, मुख्‍य न्‍यायाधीश (CJI) एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है. वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की है, इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. वकील एमएल शर्मा ने इस मामले में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की है.

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याचिका में कहा गया है कि अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. अस्‍थाना को रिटायरमेंट से चंद दिन पहले दिल्‍ली का पुलिस आयुक्‍त नियुक्‍त किए जाने के मामले में सियासत भी गर्मा गई है. दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में पिछले सप्‍ताह गुरुवार को अस्‍थाना की दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित किया था और गृह मंत्रालय से नियुक्ति का आग्रह किया था.

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