संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, मस्जिद के पास स्थित कुएं पर पूजा पर लगाई रोक

संभल की शाही मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुएं का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं.

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अगर ये सार्वजनिक कुआं है, तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहने दीजिए- सीजेआई
नई दिल्‍ली:

उत्‍तर प्रदेश में संभल जिले की शाही मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए कहा है कि लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही अदालत ने मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगरपालिका के नोटिस पर रोक लगा दी है, नोटिस में इसे हरी मंदिर बताया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'लोग सार्वजनिक कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं.' कोर्ट ने कुएं पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले की 21 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. 

संभल नगरपालिका ने इलाके मे खोजे गए सभी कुओं की पूजा की इजाजत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शाही जामा मस्जिद से सटे कुएं की पूजा पर ही रोक लगाई है. बाकी कुओं की पूजा पर कोई रोक नहीं है.

Photo Credit: PTI

मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की थी. अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जिला प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम ना उठाए. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की मांग सुनी और कहा कि अगर ये सार्वजनिक कुआं है तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहने दीजिए. यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया कि ये माहौल खराब करना चाहते हैं. 

कोर्ट में दी गई ये दलीलें...

  • सीजेआई- अगर ये सार्वजनिक कुआं है, तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहने दीजिए.
  • मुस्लिम पक्ष- ये खुला नहीं है.
  • यूपी सरकार- मस्जिद कमेटी जिस कुएं की बात कह रही है, वो सार्वजनिक कुंआ है.
  • सीजेआई- सभी को कुएं को इस्तेमाल दिया जाए. वहां CCTV कैमरे लगाए जाएं.
  • मुस्लिम पक्ष-  ये कुआ बंद है. हम पंप से पानी लेते हैं. 
  • यूपी सरकार- हमारे नियंत्रण में वहां शांति है, ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं. 
  • मुस्लिम पक्ष- कुएं का इस्तेमाल मस्जिद में पानी के लिए हमलोग करते हैं.
  • सीजेआई- यूपी सरकार 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे.
  • सीजेआई- अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की मांग सुनी और कहा कि अगर ये सार्वजनिक कुआं है, तो फिर सब लोगों के लिए खुला रहने दीजिए. यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया कि ये माहौल खराब करना चाहते हैं. 

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