"स्पाइसजेट भुगतान विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं":SC की एयरलाइंस और कलानिधि मारन को सलाह

अदालत ने कहा कि स्पाइसजेट का कहना है कि वह समझौता करना चाहता है.दूसरा विकल्प यह है कि हम मामले की सुनवाई करें.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

Spicejet airlines Payment dispute: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने स्पाइसजेट एयरलाइंस भुगतान विवाद मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान का पक्ष लिया है. SC ने स्पाइसजेट और स्पाइसजेट लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर-कलानिधि मारन से विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि स्पाइसजेट का कहना है कि वह समझौता करना चाहता है.दूसरा विकल्प यह है कि हम मामले की सुनवाई करें. हम सुझाव देंगे कि आप समझौते पर चर्चा करें और वापस आएं. 12 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. स्पाइसजेट का प्रस्ताव है कि वह पहले ही ₹308 करोड़ नकद भुगतान कर चुका है और ₹270 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कर चुका है.मारन की इच्छा के अधीन स्पाइसजेट और ₹100 करोड़ जारी करने को तैयार है. 

गौरतलब है कि पिछले महीने, स्पाइसजेट लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर मारन ने शेयर ट्रांसफर विवाद को खत्म करने के लिए स्पाइसजेट द्वारा किए गए ₹600 करोड़ के एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था. स्पाइसजेट  ने आज SC को यह भी बताया कि स्विस वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस के साथ उसका विवाद अब सुलझ गया है. लगभग 180 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर स्पाइसजेट का उनके साथ एक दशक लंबा गतिरोध था.

28 जनवरी को स्पाइस जेट को राहत मिली थी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि  यह एयरलाइन चलाने का कोई तरीका नहीं है, क्या स्पाइसजेट बकाया से भागना चाहती है ? कोर्ट ने कहा था कि स्पाइसजेट देनदारियों से दूर नहीं हो  सकती है? अगर स्पाइसजेट बकाया राशि का भुगतान नहीं करना चाहती है, तो हम आगे बढ़ेंगे और कंपनी का लिक्विडेशन कर देंगे. वहीं क्रेडिट सूइस ने कहा  था कि स्पाइसजेट का दावा है कि वे 3 सप्ताह में पर्याप्त पेशकश करेंगे. वर्तमान में जो मेज पर है, वह न्यायालय के समक्ष उल्लेख करने योग्य भी नहीं है.आशा है कि स्पाइसजेट को समय लग रहा है, यह एक पर्याप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी. स्पाइसजेट के दावे के बाद SC ने राहत की अनुमति दी कि वह क्रेडिट सुइस के साथ विवाद को सुलझाना चाहता है .स्विस वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस AG द्वारा लगभग 180 करोड़ रुपये की बकाया राशि पर एक दशक के लंबे गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पाइसजेट ने याचिका दायर की है 

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गुड़गांव स्थित स्पाइसजेट ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में लाभ कमाया था. इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घाटा एक साल पहले की तुलना में 561 करोड़ रुपये से अधिक हो गया.पिछले एक साल में स्टॉक में करीब 30 फीसदी की गिरावट आई है. एयरलाइन की निगेटिव नेटवर्थ  2014 की तुलना में करीब हो गई है ,उस समय एयरलाइंस काम बंद करने वाली थी . 7 दिसंबर, 2021 को मद्रास हाईकोर्ट  की एकल पीठ ने क्रेडिट सुइस एजी, स्विट्जरलैंड स्थित स्टॉक कॉरपोरेशन और एक लेनदार द्वारा दायर एक कंपनी याचिका पर स्पाइसजेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया था. हालांकि इस आदेश को दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया था. बाद में स्पाइसजेट ने डिवीजन बेंच में अपील की. 11 जनवरी को खंडपीठ ने स्पाइसजेट की अपील खारिज कर दी. डिवीजन बेंच ने भी आदेश को 28 जनवरी तक के लिए टाल दिया. फरवरी 2015 में, मारन ने स्पाइसजेट में अपनी हिस्सेदारी अजय सिंह को ट्रांसफर कर दी थी, जो एयरलाइन के वर्तमान प्रमोटर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं. 2017 में मारन ने दिल्ली हाईकोर्ट  से संपर्क किया और दावा किया कि स्पाइसजेट द्वारा वित्तीय लेनदेन की शर्तों का पालन नहीं किया गया था और तब से कानूनी विवाद चल रहा है. 

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