'जेलों में तंबाकू और अन्य प्रतिबंधित चीजें कैसे पहुंचती हैं'? सुप्रीम कोर्ट ने MHA से मांगा हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से यह भी पूछा है कि जेल में मौजूदा संख्या से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर क्या कदम उठाया गया है?  सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से इस बाबत विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से पूछा है कि अधिक CCTV कैमरे लगाने को लेकर क्या कदम उठाया गया है?
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) और गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) से पूछा है कि देश की सबसे सुरक्षित जेल में तंबाकू या फिर प्रतिबंधित सामग्री भीतर कैदियों तक कैसे पहुँच जाती है? सुप्रीम कोर्ट के कहा कि यह स्थिति चौकाने वाली है. कोर्ट ने इस बाबत तिहाड़ जेल और गृह मंत्रालय से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल से यह भी पूछा कि आखिर तिहाड़ जेल में सीसीटीवी फुटेज का 4 दिन का ही स्टोरेज क्यों है? उससे ज्यादा दिनों का बैकअप क्यों नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से यह भी पूछा है कि जेल में मौजूदा संख्या से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर क्या कदम उठाया गया है?  सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से इस बाबत विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट तिहाड़ जेल में एक कैदी के साथ हिंसा मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पांच अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.

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बता दें कि पिछले दिनों मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले कार में विस्फोटक और जैश-उल-हिंद की धमकी के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में छापेमारी की की थी. उसे धमकी देने वाले जैश-उल-हिंद के टेलीग्राम चैनल का लिंक यही से मिला था. स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकी के बैरक से मोबाइल फोन सीज़ किया था. इससे जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गए थे कि आखिर एक आतंकी तक कैसे मोबाइल पहुंच गया, जबकि ये हाई सिक्योरिटी वार्ड में होते हैं.

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