दिल्ली सरकार को SC से झटका, मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता.

विज्ञापन
Read Time: 11 mins
नरेश कुमार गुरुवार (30 नवंबर 2023) को रिटायर होने वाले हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार को मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिए गए 6 महीने के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है. दिल्ली की AAP सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था. बता दें, नरेश कुमार गुरुवार (30 नवंबर 2023) को रिटायर होने वाले हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है और केंद्र सरकार मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है.

कोर्ट ने केंद्र से पूछा था- आपके पास और IAS नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से पूछा था कि क्या उसके पास ‘केवल एक ही व्यक्ति' है, क्या इस पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का कोई अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं है. मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सुझाव दिया था कि कुमार को सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए और नई नियुक्ति की जानी चाहिए. साथ ही, इस बात का भी संज्ञान लिया कि केंद्र के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम के तहत नियुक्ति की शक्ति है और इस पर कोई रोक नहीं है.

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया था कि सरकार डेढ़ साल से अधिक समय से कार्यरत मौजूदा व्यक्ति के कार्यकाल को सीमित अवधि के लिए बढ़ाने का इरादा रखती है. जब मेहता ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो सेवानिवृत्त व्यक्ति का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, 'क्या आपके पास केवल एक ही व्यक्ति है?'

Advertisement

दिल्ली सरकार ने उठाए थे सवाल
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति या मौजूदा शीर्ष सिविल सेवक नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के किसी भी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया है कि केंद्र बिना किसी परामर्श के मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे कर सकता है, जबकि नये कानून को चुनौती दी गयी है.

Featured Video Of The Day
Pawan Singh पर अब पत्नी Jyoti Singh का गंभीर आरोप | Khesarilal Yadav | Syed Suhail | #bihar
Topics mentioned in this article